Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana 2024: अगर आप हरियाणा राज्य में रहते हैं तो आज हम आपके लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाये जाने वाली एक बहुत ही कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी लेकर आये है जिसका नाम है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। अब यह योजना शुरू हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया भी चालु हो चुकी है। इस योजना को बीपीएल परिवार के लोगो के लिए शरुआत की गए है। यह योजना एक तरीके से देखा जाये तो बिमा योजना है।
इस योजना में लाभ के तौर पर राज्य में 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सभी लोगो की उम्र के हिसाब से 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम इस योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए है इसलिए आप इस लेख को पूरा अंत तक पढ़ें।
Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana 2024
योजना का नाम | दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना |
किस ने लॉन्च की | हरियाणा सरकार ने |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
लाभ | 5 लाख रूपये की सहायता प्रदान करना |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
साल | 2024 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आयु सिमा | 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है?
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगो को 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा में रहने वाले जिन व्यक्ति के पास बीपीएल कार्ड है या जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख रूपये से कम है या फिर जीन लोगो को हरियाणा में पीला या गुलाबी कार्ड बना हुआ है तो उन्ह इस योजना के तहत योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का उद्देश्य
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य बीपीएल परिवार के सदस्य जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष है और अगर किसी कारणवश मृत्यु या विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ आयु के अनुसार प्रदान की जाती है।
- बीपीएल परिवार के सदस्य जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष है उन्हें 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष है और अगर वे स्थायी रूप से विकलांग या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्य को 1 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के सदस्य है तो उनके परिवार को 2 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के कोई सदस्य है तो उनको 3 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- 25 साल से लेकर 40 साल का कोई सदस्य है तो उनको 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
- 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य के लिए 2 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रधान मंत्रीजीवन ज्योति बिमा योजना को भी इसी योजना से जोड़ दिया गया है और दो अलग – अलग योजना का लाभ अलग से नहीं मिलेगा आपको इस योजना के अंतर्गत ही लाभ मिलेगा।
- इस योजना में आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा के लिए पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार में सालाना वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम होनी चाहिए।
- इस योजना में आयु सिमा 6 साल लेकर 60 साल तक होनी अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता की सालाना आय की जानकारी Data Repository (FIDR) में रजिस्टर होनी चाहिए।
- जिन आवेदनकर्ता का बीपीएल कार्ड बना हुआ है उन लोगो को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
अगर कैंडिडेट्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में जो मुखिया है उनके बैंक खाते में इस राशि को प्रदान की जाएगी। अगर उम्मीदवार विकलांग हो जाता है तो उसका विकलांग पत्र जमा करना होगा और अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के हेड को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का फॅमिली आईडी
- आवेदक का आधार कार्ड
- एक्टिव मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता का विवरण
- मृत्यु या विकलांग प्रमाण पत्र
Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana की आधिकारिक वेबसाइट
अगर आपको इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट – https://dapsy.finhry.gov.in/ है।
Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana 2024 में आवेदन कैसे करें?
- दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://dapsy.finhry.gov.in/ पर विजिट करे।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज दिखाई देगा।

- इसके बाद आपको मेनू बार में दिए गए Apply Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस पेज पर योजना के प्रकार का चयन करें और परिवार पहचान पत्र संख्या को दर्ज करके Get OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपके सामने पहचान पत्र का पूरा विवरण आ जाएगा।

- इसके बाद जिन उम्मीदवार को आवेदन करना है उनके नाम के सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर उम्मीदवार Dead है तो वे ऑप्शन को चुने, या फिर अगर उम्मीदवार Disabled है तो वे ऑप्शन को चुने।

- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को सही सही दर्ज करे।

- साथ ही मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज को भी अपलोड करे।
- इसके बाद अंत में Apply Scheme वाले ऑप्शन पर क्लिक करे और सबमिट करे।

- इस तरह से आपका दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन हो जाएगा।
DDUAPSY का हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना से जुडी कोई और समस्या हो या फिर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर – 0172-2996024 पर कॉल कर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप dayaluhelpline@gmail.com पर भी अपना मेल भेज सकते हैं।
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FAQs
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना किसने लॉन्च की?
हरियाणा सरकार ने
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के क्या फायदे है?
इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगो को 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में संपर्क कहा पर करें?
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का ऑफिस पता: Bays No. 21-28, Yojana Bhawan, Room No. 218, 2nd Floor, Block B, Sector-4, Panchkula.
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए क्या आवेदन शुल्क है?
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क है। उमीदवार घर बैठे ही अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदन की प्रक्रिया आपको इस लेख में प्रदान कर दी है आप यहाँ पर पढ़ सकते है।